
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन, 38 भवनों को RDA ने बताया अवैध
Jauhar University: रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित कर 15 दिन में गिराने का नोटिस जारी किया है।
Jauhar University: उत्तर प्रदेश के रामपुर में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘जौहर यूनिवर्सिटी’ पर प्रशासन का बड़ा चाबुक चला है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर के 40 में से 38 भवनों को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का फरमान सुना दिया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की जा रही है।
बिना पास नक्शे के खड़ी की गईं इमारतें
रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने कुल 40 भवनों में से केवल दो का ही मानचित्र (Map) स्वीकृत था। बाकी 38 भवनों का निर्माण बिना किसी वैध अनुमति या पास नक्शे के किया गया था। साल 2024 में इस क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के दायरे में आने के बाद जब रिकॉर्ड खंगाले गए, तो यह भारी अनियमितता पकड़ी गई। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर यह फैसला लिया गया।
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प्रशासन का 15 दिन का अल्टीमेटम
रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) के तहत यह आदेश पारित किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत दी गई है कि वे खुद इन अवैध निर्माणों को हटा लें। यदि तय समय सीमा के भीतर यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है, तो रामपुर विकास प्राधिकरण खुद बलपूर्वक इन 38 इमारतों को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर देगा।
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