SDM से थानाध्यक्ष तक… भरत तिवारी केस में 11 पर गैर-जमानती वारंट, मचा हड़कंप

Bharat Tiwari Encounter: बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आरा सीजेएम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन SDM, SDPO और थानाध्यक्ष समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 अगस्त 2026 तक अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।

11 आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश
सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि केस में आरोपी बनाए गए सभी 11 लोगों को अदालत के समक्ष पेश किया जाए। जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनमें उस समय के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा अन्य आरोपी भी शामिल हैं।

अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस-प्रशासन के उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनकी भूमिका इस मामले में सवालों के घेरे में रही है।

क्या है भरत तिवारी एनकाउंटर मामला?
भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत को लेकर उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार का दावा रहा है कि भरत तिवारी को साजिश के तहत फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद से ही परिवार न्याय की मांग करता रहा है।

मामले ने धीरे-धीरे राजनीतिक रंग भी ले लिया और बिहार की राजनीति में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। विपक्षी नेताओं के साथ-साथ सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े नेताओं ने भी मामले में सवाल उठाए हैं।

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चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने की मुलाकात
भरत तिवारी के परिवार से कई राजनीतिक नेताओं ने मुलाकात कर मामले की जानकारी ली है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने परिजनों से मुलाकात की थी।

वहीं, हाल ही में पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से जीते प्रशांत किशोर ने भी भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की थी। नेताओं की इन मुलाकातों के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।

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कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी हलचल
आरा सीजेएम कोर्ट द्वारा 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने को मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अब संबंधित एजेंसियों के सामने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश के मुताबिक पेश करने की चुनौती है।

हालांकि, गैर-जमानती वारंट जारी होना आरोप साबित होने के बराबर नहीं है। मामले में आरोपों की पुष्टि और दोष तय करने की प्रक्रिया अदालत में आगे चलेगी।

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