
LPG सिलेंडरों के दाम से लेकर लेट ITR पेनल्टी तक, आज से बदल गए ये बड़े नियम
LPG Cylinder Price Hike: सितंबर 2026 महीने की शुरुआत के साथ ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और रसोई के बजट से जुड़े कई वित्तीय नियमों में बदलाव हो गया है। 1 सितंबर से जहां तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) जैसी जरूरी डेडलाइन खत्म होने के बाद अब नए नियम लागू हो गए हैं।
आइए जानते हैं 1 सितंबर से आपकी जेब पर असर डालने वाले मुख्य बदलाव कौन-कौन से हैं:
कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 1 सितंबर की सुबह कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में ₹9.50 की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वे पुरानी दरों पर ही मिलेंगे।
लेट ITR पर लगेगा जुर्माना
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, जो समाप्त हो चुकी है। 1 सितंबर से जो भी टैक्सपेयर्स बिलेटेड आईटीआर दाखिल करेंगे, उन पर लेट फीस लागू होगी:
₹5 लाख तक आय वाले: ₹1,000 की लेट फीस देनी होगी।
₹5 लाख से अधिक आय वाले: ₹5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा।
हवाई ईंधन (ATF) की दरों में बदलाव
महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने एयरलाइन कंपनियों को मिलने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन की दरों में भी संशोधन किया है। एटीएफ की कीमतों में बदलाव का सीधा असर आने वाले समय में हवाई किराए पर पड़ सकता है।
LPG e-KYC की डेडलाइन समाप्त
रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने की समय-सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अब गैस सब्सिडी मिलने या सिलेंडर बुकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर असर
सितंबर महीने से अमूल और मदर डेयरी समेत कुछ क्षेत्रीय डेयरी ब्रांड्स द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरें हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों द्वारा सेवाओं पर लगने वाले सर्विस चार्ज (Service Charges) को भी रिवाइज किया जा सकता है।





