उत्तराखंड में मुस्लिमों के लिए नया निकाहनामा, UCC के तहत सिर्फ एक निकाह का प्रावधान…

UCC के अनुरूप तैयार होगा नया निकाहनामा, दूसरे निकाह के प्रावधान पर रोक; मस्जिदों में निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं के लिए नए प्रारूप का पालन जरूरी होगा।

Dehradun: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय में विवाह प्रक्रिया को लेकर नए बदलाव की तैयारी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से UCC के प्रावधानों के अनुरूप नया निकाहनामा तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित प्रारूप में दूसरे, तीसरे और चौथे निकाह के लिए अलग-अलग कॉलम नहीं होंगे और केवल एक विवाह का प्रावधान रखा जाएगा।

मौलाना के लिए भी नए प्रारूप का पालन जरूरी
वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव के मुताबिक मस्जिदों में निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं को नए निकाहनामे के प्रारूप का पालन करना होगा। रिपोर्टों के अनुसार निकाह की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कानूनी रूप से दर्ज करने के लिए अधिकृत या पंजीकृत मौलाना के जरिए निकाह कराने की व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है।

बहुविवाह पर UCC के तहत रोक
उत्तराखंड में लागू UCC के तहत विवाह संबंधी नियम सभी समुदायों पर एक समान कानूनी ढांचा लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। राज्य के आधिकारिक UCC पोर्टल के अनुसार नियमों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार समेत व्यक्तिगत नागरिक मामलों के लिए समान प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

इसी व्यवस्था के अनुरूप वक्फ बोर्ड नए निकाहनामे में केवल एक विवाह का प्रावधान रखने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड का कहना है कि इसका उद्देश्य विवाह प्रक्रिया को UCC के अनुरूप बनाना और गैरकानूनी विवाह की स्थिति को रोकना है।

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निकाह से जुड़े दस्तावेज भी हो सकते हैं जरूरी
प्रस्तावित नए प्रारूप में दूल्हा-दुल्हन की पहचान और विवाह से जुड़े दस्तावेजों को भी शामिल किए जाने की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार आधार कार्ड और निकाह से पहले शपथ पत्र जैसी व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा रहा है। निकाह के बाद दस्तावेजों को UCC के मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दर्ज कराने की योजना भी बताई गई है। हालांकि इन प्रावधानों को अंतिम रूप UCC ड्राफ्ट कमेटी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेगा।

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9 सितंबर को ड्राफ्ट कमेटी के सामने रखा जा सकता है प्रस्ताव
रिपोर्टों के मुताबिक नए निकाहनामे का प्रारूप 9 सितंबर 2026 को UCC ड्राफ्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। मंजूरी और आगे की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसके अंतिम प्रावधान स्पष्ट होंगे। इसलिए फिलहाल इसे प्रस्तावित निकाहनामा कहना अधिक उचित है, न कि पूरी तरह लागू व्यवस्था।

उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक UCC पोर्टल पर UCC Rules और उनके संशोधनों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं।

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