Indore की ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट की फटकार, चालान से नहीं सुधरेगी स्थिति…

MP High Court: बिना नंबर और गलत नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई न होने से नाराज कोर्ट, भारी वाहनों की एंट्री को लेकर अधिकारियों से मांगा जवाब

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। नागरिकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने अधिकारियों से भारी वाहनों के शहर में प्रवेश और नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई का जवाब भी मांगा।

याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इंदौर की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट और गलत नंबर वाली गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। इसके अलावा हूटर और सायरन लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है। आरोप है कि पुलिस मुख्य रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान बनाने तक सीमित दिखाई दे रही है।

‘सड़कों पर कोई काम और सुधार नजर नहीं आ रहा’
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट को भी महसूस हो रहा है कि सड़कों पर कोई काम और ट्रैफिक की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि गलत नंबर प्लेट, बिना नंबर वाली गाड़ियां और हूटर-सायरन लगी गाड़ियां अब भी सड़कों पर दिखाई दे रही हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के सामने तक ऐसी गाड़ियां नजर आती हैं। ऐसे में केवल चालान बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। शहर में लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम को लेकर भी अदालत ने चिंता जताई।

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भारी वाहनों की एंट्री पर अधिकारियों से सवाल
हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से पूछा कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? अदालत ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसमें शहरों में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने की बात कही गई है।

कोर्ट ने अधिकारियों से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी देने को कहा। सुनवाई के दौरान अदालत के तेवर से साफ रहा कि केवल कागजी कार्रवाई और चालान से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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नागरिकों की परेशानी पर कोर्ट गंभीर
इंदौर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और बिना नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों को लेकर नागरिकों ने अदालत का रुख किया है। याचिका में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब पुलिस और प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले अगले कदमों पर नजर रहेगी। खासतौर पर भारी वाहनों की एंट्री, अवैध हूटर-सायरन और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अदालत के निर्देश महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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