
दो पैन कार्ड केस: आजम खान और अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत
Azam Khan Bail: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) से एक बड़ा कानूनी राहत मिला है।
बहुचर्चित दो पैन कार्ड (Two PAN Cards Case) मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए पिता-पुत्र की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) द्वारा सुनाई गई उनकी सजा को भी आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है।
जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ (Single Bench) ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आज अपना फैसला सुनाया। आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में दोनों ने दोषसिद्धि पर पूर्ण रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग की थी।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली और उन्हें राहत देते हुए उनकी सजा को निलंबित कर दिया। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा दो पैन कार्ड मामला?
यह पूरा कानूनी शिकंजा अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड होने और उनके कथित रूप से इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो पैन कार्ड थे, जिनका उपयोग विभिन्न आधिकारिक और वित्तीय कार्यों में किया गया था।
इस मामले में निचली अदालत ने सुनवाई के बाद आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 15 अक्टूबर को इस मामले में दोनों पक्षों की लंबी बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया है।





