SC की सख्‍ती के बाद संभला चुनाव आयोग, इन राज्यों में बढ़ गई SIR की डेडलाइन

ECI SIR Deadline: देशभर में SIR को लेकर जारी विवाद और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवालों की बौछार के बाद अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली नसीहत के अगले ही दिन चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत फॉर्म भरने और अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख बढ़ा दी है।

आयोग ने दिल्ली में जारी प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाने के साथ-साथ 6 राज्यों, नागालैंड, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की खिड़की भी फिर से खोल दी है।

इस दिन प्रकाशित की जाएगी फाइनल लिस्ट

जानकारी के अनुसार, तेलंगाना, हरियाणा, नागालैंड, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में SIR की समयसीमा बढ़ाई गई है। ज्यादातर राज्यों में फाइनल लिस्ट 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नोटिस चरण और दावों-आपत्तियों के निस्तारण की अवधि अब 31 जुलाई 2026 से 20 नवंबर 2026 तक रहेगी।

वहीं, संशोधित कार्यक्रम के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों, राजनीतिक दलों और आम जनता तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद आया फैसला

बता दें कि चुनाव आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली SIR प्रक्रिया को लेकर दाखिल एक याचिका की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद आया है। शीर्ष अदालत ने आयोग से 30 अक्टूबर की समयसीमा से आगे दावे और आपत्तियां दर्ज करने की तारीख बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने इस दौरान कई सवाल भी उठाए थे।

मतदान के अधिकार को बेहद महत्वपूर्ण और मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा था, जिससे दिल्ली के उन 47 लाख मतदाताओं तक पहुंचा जा सके जिनके नाम SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

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