जल्दी करें; सिर्फ 5 दिन बचे हैं आईटीआर फाइल करने में, इन पेपर्स को जरूर रखें साथ
नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आईटीआर (Income Tax Return) भरने के लिए बस 5 दिनों का समय बचा है। आखिरी समय में आईटीआर फाइल करने कि दिक्कतों से बचने के लिए बेहतर है कि आप आईटीआर पहले फाइल कर दें।
10 जनवरी 2021 तक रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा लेकिन लेट करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। आईटीआर फाइल करने से पहले ये जरूरी पेपर्स इकट्ठा करना न भूलें।
फॉर्म 16
सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को फॉर्म 16 आईटीआर दाखिल करने के लिए चाहिए होता है। यह आपको अपनी कंपनी से मिलता है। ये आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है।
फॉर्म 26AS
आयकर विभाग एक वार्षिक विवरण तैयार करता है जिसे ‘फॉर्म 26AS’ के रूप में जाना जाता है। पैन का उपयोग करके, सभी करदाता इसे आयकर वेबसाइट से आसानी से ले सकते हैं।
कर-बचत का विवरण देना होगा
आयकर विभाग ने करदाताओं को अब 31 जुलाई तक के निवेश पर धारा 80 सी सहित अन्य कटौती का दावा करने की अनुमति दी है।
अगर आप इस वित्त वर्ष के बजाय अगले वित्त वर्ष में इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं।
पैन के स्थान पर आधार का विकल्प
इस बार एक और बदलाव किया गया है। इसके तहत पैन और आधार को लगभग एक समान माना गया है। यानी किसी अचल संपत्ति के खरीदार, हाउस प्रापर्टी से होने वाली आय जैसे मामलों में जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे अब आधार नंबर को भी आईटीआर में भर सकते हैं।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
जो व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित अवधि के दौरान अपने कर-बचत निवेश को अपने नियोक्ताओं को प्रस्तुत नहीं कर सके, उन्हें अब कर कटौती का दावा करने के लिए सीधे आयकर विभाग को इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।