
RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश शुरू
UP RTE Registration: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 की समय-सारिणी जारी कर दी गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजते हुए बताया कि पूर्व-प्राथमिक कक्षा और कक्षा एक में प्रवेश के लिए आवेदन तीन चरणों में लिए जाएंगे।
आवेदन की तारीखें और प्रक्रिया
- पहला चरण: 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आवेदन
- दूसरा चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च तक आवेदन
- तीसरा चरण: 12 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन
लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया भी तीन चरणों में पूरी की जाएगी:
- पहली लॉटरी: 18 फरवरी
- दूसरी लॉटरी: 9 मार्च
- तीसरी लॉटरी: 29 मार्च
लॉटरी के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों को नामांकन आदेश जारी करेंगे।
ऑनलाइन आवेदन और मदद डेस्क
आरटीई के अंतर्गत आवेदन www.rte25.upsdc.gov.in पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।
अभिभावकों की सुविधा के लिए जिले के जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। यहां उन अभिभावकों की मदद की जाएगी जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
जरूरी दस्तावेज और आसान प्रक्रिया
आवेदन के लिए अभिभावकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जन्म प्रमाण पत्र
बेसिक शिक्षा विभाग ने तहसील और ब्लॉक स्तर पर दस्तावेज़ बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र परिवारों तक जानकारी पहुँचाने और समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया है।
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आवेदन हेतु आयु सीमा
नर्सरी: 3-4 वर्ष
एलकेजी: 4-5 वर्ष
यूकेजी: 5-6 वर्ष
कक्षा एक: 6-7 वर्ष
आयु की गणना: 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी।
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सीटों की संख्या और लक्ष्य
प्रदेश में करीब 68 हजार विद्यालयों में लगभग 1,86,000 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन लिए जाएंगे। पिछले वर्ष आरटीई के तहत लगभग 1,41,000 बच्चों को प्रवेश मिला था।
सभी नामांकित बच्चों का प्रवेश 11 अप्रैल 2026 तक स्कूलों में सुनिश्चित किया जाएगा। योजना के प्रचार-प्रसार का खर्च जनपद स्तर पर डीपीओ मैनेजमेंट मद से वहन किया जाएगा।
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