Sharmistha Panoli को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, विवादित पोस्ट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी

Sharmistha Panoli: सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार की गई छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, कोर्ट ने उसके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है।

Sharmistha Panoli: कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। इस दौरान वह भारत से बाहर नहीं जा सकतीं। शर्मिष्ठा को 10,000 रुपये की राशि और सुरक्षा बांड पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

कोर्ट में केस डायरी पेश करने का दिया था आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दो दिन पहले गार्डेनरीच थाने को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आगे ये भी कहा था कि राज्य सरकार शर्मिष्ठा की कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज न करे। अदालत ने यह भी कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।

शर्मिष्ठा पर क्या लगे थे आरोप?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद शर्मिष्ठा पनोली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उस पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगा। वह पुणे के एक लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं। वीडियो पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा और गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। हालांकि, बाद में उसने वीडियो डिलीट करते हुए माफी भी मांग ली थी, लेकिन तब तक कोलकाता में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी।

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