बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका, यौन शोषण मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप

Brij Bhushan Singh: दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं. यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तारीख तय की है.

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अपने फैसले में कहा, ‘कोर्ट को बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत और रिकॉर्ड मिला है। ऐसे में भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354 ए के तहत कोर्ट उन पर सिद्ध करती है।’

यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354, 354-ए और 354-डी और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. इससे पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत को कुछ तथ्य मुहैया कराए थे और उस पर विचार करने की गुजारिश की थी.

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