UP News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत, लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक?

पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत के साथ एक झटका भी लगा है। धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने जमानत मंजूर करते हुए सजा पर रोक से इनकार कर दिया है।

इमेज क्रेडिट-सोशल मीडिया

बाहुबली धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शनिवार को राहत मिली लेकिन हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को मिली सात साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। बता दें कि जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत दे दी है।

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