मानहानि मामले में ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने जारी किया वारंट…

Youtuber Dhruv Rathi: यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उनके वकील ने बताया कि राठी लंदन में हैं और व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते।

Hariyana: यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान ध्रुव राठी के वकील ने अदालत को बताया कि वह लंदन में हैं और व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते। इससे पहले अदालत ने उन्हें समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था।

ध्रुव राठी के खिलाफ क्यों जारी हुआ वारंट?
ध्रुव राठी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को साकेत कोर्ट में हुई। इस दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता अदालत में पेश हुए। वकील ने बताया कि ध्रुव राठी लंदन चले गए हैं, जिसके कारण वह सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।

बताया गया है कि सुनवाई से दो दिन पहले कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, निर्धारित सुनवाई के दौरान उनकी अनुपस्थिति की जानकारी मिलने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।

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2018 के आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई
ध्रुव राठी के खिलाफ यह मामला वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि प्रकरण से जुड़ा है। शनिवार को हुई सुनवाई में उनकी गैरमौजूदगी प्रमुख मुद्दा रही। उनके वकील ने अदालत को उनकी विदेश में मौजूदगी के बारे में जानकारी दी।

अदालत की ओर से जमानती वारंट जारी किए जाने का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। हालांकि, वारंट की विस्तृत शर्तों और मामले की अगली सुनवाई को लेकर उपलब्ध जानकारी की पुष्टि होना बाकी है।

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आगे क्या होगी कार्रवाई?
साकेत कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के निर्देशों के अनुसार चलेगी। जमानती वारंट जारी होने का मतलब यह नहीं है कि ध्रुव राठी को मामले में दोषी ठहरा दिया गया है। आपराधिक मानहानि मामले में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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