Iraq: लड़कियों की शादी की उम्र नौ साल, मुस्लिम देश के नए ‘कानून’ पर हंगामा

Iraq Women Rights: इराक की संसद में नया विधेयक पेश किया गया है जिस पर जमकर बवाल हो रहा है। इस विधेयक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु घटाकर 9 साल करने का प्रावधान है। मानवाधिकार और महिला-बाल अधिकार संगठन भी इसका विरोध कर रहा हैं।

Female Marriage Age Reduces In Iraq: इराक की संसद नया बिल पेश किया गया है जिसके अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र को और कम करके 9 साल करने को लेकेर है। इससे पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे अम्माले पर देश के लोग ही नहीं बल्कि मानव अधिकार संगठनों ने भी इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी चिंता जताई। आपको बता दे कि वर्तमान में इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। इराक की संसद में यह बिल पास हो जाता है तो 9 साल की आयु की लड़कियां 15 साल के आयु के लड़के से शादी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में बाल विवाह में वृद्धि की पूरी आशंका है।

Iraq: लड़कियों की शादी की उम्र नौ साल, मुस्लिम देश के नए 'कानून' पर हंगामा
Image Credit-Social Media

इस्लाम के लिए ससंशोधन जरूरी-इराक

इराक वुमन नेटवर्क के अमल कबाशी का कहना है कि इराक में पहले से ही पुरुष प्रधान समाज है और इससे महिलाओं के अधिकारों का और ज्यादा हनन होगा और उनपर अत्याचार बढ़ेगा। इस विधेयक के जरिए 1959 के कानून में संशोधन किया जाएगा। तर्क दिया गया है कि अनैतिक संबंधों से लड़कियों को बचाने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस्लाम के नियमों को बनाए रखने के लिए यह ससंशोधन जरूरी है।

मानवाधिकर संगठनों, महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज पर बुरा असर पड़ेगा। बाल विवाह से स्कूली शिक्षा कमजोर हो जाएगी, वहीं इससे जल्द गर्भधारण और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ेंगे। बता दें कि यूनीसेफ के आंकड़ों का कहना है कि अब भी इराक में 28 फीसदी आबादी की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है

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