खान सर को बड़ी राहत, पटना कोचिंग फायरिंग मामले में मिली अग्रिम जमानत

Khan Sir News: पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मशहूर शिक्षक खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी है। जानिए क्या है पूरा विवाद।

Khan Sir News: बिहार के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर ‘खान सर’ को पटना सिविल कोर्ट से एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने खान सर के साथ-साथ उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड्स) की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी है। इस फैसले के बाद खान सर और उनके छात्रों के बीच खुशी का माहौल है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 2 जून की रात का है, जब पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर जमकर हंगामा और कथित तौर पर गोलीबारी हुई थी। इस घटना के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि खान सर के निर्देश पर उनके गार्डों ने दो-दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में खान सर को भी नामजद किया था।

कोर्ट में हुई जोरदार बहस

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत के सामने अपनी-अपनी दलीलें पेश की थीं, जिसके बाद पटना सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद बुधवार को अपना आदेश सुनाया और खान सर व उनके बॉडीगार्ड्स को जमानत दे दी।

ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़ा विवाद

इस मामले में पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को भी गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इस पूरे विवाद ने तब नया मोड़ ले लिया था जब रौशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खान सर पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, खान सर की ओर से इन सभी आरोपों को हमेशा से निराधार बताया जाता रहा है।

Back to top button