
इंडियन स्टेट’ टिप्पणी पर हाईकोर्ट में याचिका, राहुल गांधी को फिर कानूनी चुनौती
Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर शुरू हुआ मामला अब एक बार फिर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। संभल के एमपी–एमएलए कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस विस्तृत लेख में जानते हैं पूरे मामले की पृष्ठभूमि, अदालत की कार्यवाही और अब आगे क्या हो सकता है।
क्या है पूरा मामला?
15 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था— “हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है।”
उनके इस बयान के बाद राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। भाजपा तथा कई संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्नचिह्न लगाना बताया।
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने इस बयान को राष्ट्र-विरोधी, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए 23 जनवरी 2025 को संभल स्थित एमपी–एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
एमपी–एमएलए कोर्ट में क्या हुआ?
करीब 10 महीनों तक इस याचिका पर लगातार सुनवाई हुई। इस दौरान:
- दोनों पक्षों ने अपने तर्क और दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे,
- आरोपों और कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई।
7 नवंबर 2025 को अदालत ने सभी तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद याचिका खारिज कर दी, जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली।
हाईकोर्ट में दाखिल नई याचिका — क्या मांग है?
एमपी–एमएलए कोर्ट का फैसला आने के बाद सिमरन गुप्ता ने कहा कि वह न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे।
उन्होंने अब हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की, जिसमें मुख्य मांगें हैं:
- राहुल गांधी के बयान को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ मानते हुए
कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, - उनके विवादित बयान की न्यायिक जांच कराई जाए,
- संविधानिक संस्थाओं में अविश्वास फैलाने वाले बयानों पर अदालत स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे।
यह भी पढ़ें…
UP News: लखनऊ में गोबर फेंकने के विवाद में युवक की हत्या, पड़ोसियों ने पीट-पीटकर मार डाला
क्यों बढ़ा विवाद?
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, राहुल गांधी का बयान संवेदनशील था क्योंकि:
- यह सीधे सत्ता संरचना पर टिप्पणी समझा गया,
- इसे प्रशासनिक संस्थानों पर हमले के तौर पर लिया गया,
- इसने भाजपा व उसके सहयोगियों को राजनीतिक हमला करने का अवसर दिया।
इसीलिए यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर चर्चा में रहा।
यह भी पढ़ें…
UP News: पीलीभीत में विवाहिता के अश्लील फोटो किए वायरल, पति पर आरोप…
अब आगे क्या?
हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इसमें:
- यह तय होगा कि एमपी–एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती पर कितना वजन दिया जाता है,
- क्या मामले पर आगे की जांच या सुनवाई होगी,
- या फिर हाईकोर्ट भी निचली अदालत की तरह याचिका खारिज कर सकता है।
कानूनी जानकारों का कहना है कि यह मामला आने वाले समय में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है।
यह भी पढ़ें…





