
High Court से बड़ी राहत, Swami Avimukteshwaranand को अग्रिम जमानत…
Swami Avimukteshwaranand: यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस फैसले से दोनों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिल गई है।
सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
यह निर्णय जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने सुनाया। इससे पहले 27 फरवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
जमानत याचिका पर हुआ था विरोध
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष के वकीलों ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था। हालांकि, कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया।
शिकायतकर्ताओं के गंभीर आरोप
मामले में Ashutosh Brahmachari समेत अन्य शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि गुरुकुल और माघ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान उनके साथ यौन शोषण हुआ। एफआईआर के अनुसार, एक नाबालिग को भी पीड़ितों में शामिल बताया गया है।
स्वामी ने आरोपों को बताया साजिश
वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे साजिश बताया है। उन्होंने दावा किया कि एक पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले के पीछे है और उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है।
जांच जारी, अंतिम सच्चाई बाकी
फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच के निष्कर्ष पर सभी की नजर बनी हुई है।





