अर्नब गोस्वामी को बेल मिलेगी या जेल? जमानत अर्जी पर आज सुनवाई संभव

आत्महत्या के लिए उकसाने के में हुई है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी

मुंबई। आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने केस में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे या उन्हें बैल मिलेगी, इस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है  

कल बुधवार सुबह गिरफ्तारी के बाद देर शाम अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले में अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया जहाँ पुलिस हिरासत की मांग को ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 18 नवंबर तक जेल भेज दिया।

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अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

वकील पोंडा के मुताबिक, कोर्ट ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

वकील पोंडा ने कहा कि कार्यवाही देर तक चलने के कारण अर्नब गोस्वामी को रात में थाने में रखा गया।

गौरतलब है बुधवार की सुबह अलीबाग पुलिस की एक टीम ने अर्नब गोस्वामी को लोअर परेल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया।

पुलिस ने कहा, अलीबाग पुलिस ने धारा 306 और 34 के तहत गोस्वामी को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 2018 में एक व्यक्ति और उनकी मां की आत्महत्या से जुड़े मामले में की गई है। हमारे पास उनके खिलाफ सबूत भी हैं।

पुलिस ने कहा, जब हमने गोस्वामी की पत्नी को गिरफ्तारी की सूचना दी तो उन्होंने कागज फाड़ दिए। गोस्वामी को लेकर मुंबई से 90 किलोमीटर दूर अलीबाग पहुंचते ही स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया।

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