अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान, जल्द हो सकते हैं बड़े बदलाव

Driving Licence New Rules 2026: अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने की सोच रहे हैं या अपने मौजूदा लाइसेंस में नाम, पता अथवा मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में सुधार के लिए एक नया मसौदा (Draft) जारी किया है।

प्रस्तावित नियमों के तहत एक तरफ जहां लर्नर लाइसेंस के ऑनलाइन टेस्ट को पास करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आधार-आधारित कई सेवाओं को बिल्कुल मुफ्त करने का प्रावधान किया गया है।

लर्नर लाइसेंस टेस्ट

वर्तमान में लर्नर लाइसेंस (Learner Licence) प्राप्त करने के लिए सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल के ऑनलाइन टेस्ट में आवेदकों को कम से कम 60% सवालों के सही जवाब देने होते हैं। मंत्रालय द्वारा जारी नए ड्राफ्ट में सड़क सुरक्षा को और पुख्ता करने के उद्देश्य से इस सीमा को बढ़ाकर 75% अंक करने का प्रस्ताव रखा गया है।

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मुफ्त होंगी ऑनलाइन सेवाएं

ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज कराने पर लगने वाली फीस माफ होगी। पते के प्रमाण के तौर पर 3 महीने से ज्यादा पुराना न होने वाला बिजली या घरेलू गैस का बिल भी मान्य होगा। मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट कराने का शुल्क भी शून्य हो जाएगा। ऑनलाइन बायोमेट्रिक व आधार सत्यापन सेवा पूरी तरह फ्री उपलब्ध कराई जाएगी।

‘ऑटो-अप्रूवल’ का मिलेगा लाभ

सारथी पोर्टल पर आवेदनों की पेंडेंसी खत्म करने के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है। नाम या व्यक्तिगत विवरण में संशोधन के आवेदन पर अधिकतम 15 दिनों के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा।

यदि पते में बदलाव (Address Change) के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो उसे प्रणाली द्वारा ‘स्वतः मंजूर’ (Auto-Approved) मान लिया जाएगा। लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाने का आवेदन 7 दिनों के भीतर स्वतः संसाधित हो जाएगा।

सारथी पोर्टल पर ‘ऑटो-फिल’

आवेदकों को बार-बार डेटा भरने की झंझट से बचाने के लिए सारथी (Sarathi) पोर्टल पर ऑटो-फिल सुविधा जोड़ी जाएगी। पूर्व में उपलब्ध जानकारी स्वतः दर्ज हो जाएगी। इसके साथ ही लाइसेंस रिन्यूअल (Renew), डुप्लीकेट लाइसेंस और नई वाहन श्रेणी जोड़ने के लिए अलग-अलग सुव्यवस्थित ऑनलाइन फॉर्म पेश किए जाएंगे।

इसके अलावा, नए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म में इमरजेंसी कांटेक्ट (Emergency Contact) की जानकारी देना अनिवार्य किया जाएगा और दुर्घटना की स्थिति में अंगदान (Organ Donation) के लिए अपनी सहमति देने का एक ऐच्छिक विकल्प भी शामिल रहेगा।

30 दिनों के भीतर मांगे गए सुझाव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये सभी बदलाव फिलहाल प्रस्तावित मसौदे (Draft Notification) के रूप में हैं। सरकार ने इस पर आम जनता, विशेषज्ञों और हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त फीडबैक की समीक्षा करने के बाद ही इन नियमों को अंतिम रूप देकर देशभर में लागू किया जाएगा।

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