Lucknow News: एक्स बॉयफ्रेंड पर किया झूठा रेप केस, कोर्ट ने महिला को सुनाई सजा

Lucknow News: लखनऊ के मोहनलालगंज में रहने वाली रिंकी और दीपक के बीच पांच सालों तक प्रेम प्रसंग चला। दीपक की शादी किसी अन्‍य लड़की से होने के कारण रिंकी ने बदला लेने की कोशिश की।

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में एक महिला को रेप और एससी-एसटी का फर्जी मुकदमा दर्ज कराना महंगा पड़ गया। एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट ने दोषी युवती रिंकी को साढ़े तीन साल कैद की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने रिंकी पर 30 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार की तरफ से वादिनी को अगर कोई राहत राशि मिली है तो उसे वापस लिया जाये. दरअसल, पूर्व प्रेमी को सबक सिखाने के लिए रेप और एससी-एसटी का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था।

5 साल से दोनों के बीच थे संबंध

अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि रिंकी द्वारा दीपक गुप्ता को देय होगी, जिसके विरुद्ध फर्जी एवं झूठी रिपोर्ट लिखाई गई थी। मुकदमे में बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा ने अदालत को बताया कि अनुसूचित जाति की रिंकी ने इस साल 3 जून को अपने ही गांव के दीपक गुप्ता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि उसका दीपक गुप्ता के साथ पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा है।

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दीपक बराबर उससे विवाह का झांसा देकर अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाता था। रिंकी की ओर से मोहनलालगंज थाने में लिखाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि दीपक गुप्ता ने रिंकी से वादा किया था कि वह शादी करेगा। दीपक ने फरवरी 2025 में किसी अन्य महिला से शादी कर ली।

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मेडिकल कराने से किया था इनकार

यह भी आरोप लगाया गया है कि दीपक ने रिंकी को 30 मई को अपने घर बुलाया। वहां पर दीपक गुप्ता उसकी मां, भाई पट्टू, चट्टू एवं बउवा मिले जिन्होंने उसके साथ मारपीट की। इस मामले में यद्यपि रिंकी ने अपना आंतरिक मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद विवेचक की ओर से दीपक गुप्ता के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध दुराचार एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मामला बखूबी साबित होता है।

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पीड़िता ने दीपक गुप्ता के वैवाहिक जीवन को क्षति पहुंचने के आशय से घर में घुसकर एवं जानबूझकर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिंकी की झूठी रिपोर्ट के कारण दीपक गुप्‍ता को कई महीने जेल में रहना पड़ा।

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