UP में गोहत्या पर Yogi सरकार का बड़ा एक्शन… NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोहत्या और गोतस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गोकशी, गोतस्करी और अवैध पशु वध में शामिल लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम में संशोधन के बाद से अब तक प्रदेशभर में 14,182 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

2020 में कानून में किया गया संशोधन
गोकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में सरकार ने कानून को और सख्त बनाया। इसके तहत जून 2020 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया। इस संशोधन के बाद गोकशी और गोतस्करी से जुड़े अपराधों में कड़ी सजा और सख्त कानूनी प्रावधान लागू किए गए।

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NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गोकशी और तस्करी से जुड़े मामलों में 178 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया गया है, जबकि 14,305 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

इसके अलावा अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर भी कार्रवाई करते हुए सरकार ने करीब 83 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

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संगठित गिरोहों पर कड़ी निगरानी
प्रदेश सरकार ने गोतस्करी और अवैध पशु वध में शामिल संगठित गिरोहों पर नकेल कसने के लिए विशेष टीमें भी गठित की हैं। इन टीमों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है, ताकि अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

सरकार का दावा है कि इन सख्त कदमों के कारण प्रदेश में अवैध पशु वध और गोतस्करी की घटनाओं में कमी आई है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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