Amit Shah पर टिप्पणी मामले में HC का बड़ा फैसला, अभिषेक बनर्जी को राहत…

West Bengal News: अभिषेक बनर्जी को Calcutta High Court से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।

यह मामला चुनावी रैलियों के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा दिए गए कथित बयानों से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने प्रचार के दौरान ऐसे बयान दिए थे, जिनसे सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता था।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, Bidhannagar Cyber Crime Police Station में समाजसेवी राजीव सरकार की शिकायत पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद ने कई जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक एवं धमकी भरे बयान दिए। शिकायत में कहा गया था कि इन बयानों से कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किसी भी कठोर या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसका मतलब है कि जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, तब तक पुलिस उनके खिलाफ गिरफ्तारी या अन्य सख्त कदम नहीं उठा सकेगी।

हालांकि, मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी और कोर्ट आगे इस पर विस्तृत विचार करेगा।

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बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल
इस फैसले के बाद All India Trinamool Congress और Bharatiya Janata Party के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है।

अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में माना जाता है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है।

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चुनावी भाषणों पर फिर छिड़ी बहस
इस घटनाक्रम के बाद चुनावी रैलियों में नेताओं की भाषा और बयानों को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, वहीं भाजपा समर्थक इसे कानून और आचार संहिता से जुड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं।

फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश से अभिषेक बनर्जी को बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की अंतिम सुनवाई और फैसला अभी बाकी है।

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