
प्रेम कहानी का दर्दनाक मोड़… नाबालिग से निकाह करने वाले युवक पर POCSO की कार्रवाई
Maharashtra News: प्रेम संबंधों के चलते परिवार से दूर जाकर निकाह करने वाले एक युवक-युवती की कहानी महाराष्ट्र के अकोला में कानूनी मामले में बदल गई। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर निकाह कर पति-पत्नी की तरह रहने वाले 20 वर्षीय युवक रुस्तम शाह के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। घटना उस समय सामने आई जब दोनों के बीच हुए विवाद में लड़की घायल हो गई और जांच के दौरान उसकी उम्र का खुलासा हुआ।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, रुस्तम शाह और नाबालिग लड़की के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। दोनों ने परिवारों की जानकारी के बिना निकाह कर लिया था और साथ रहने लगे थे। बताया जा रहा है कि निकाह के बाद लड़की आरोपी के साथ पत्नी की तरह रह रही थी। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने।
बेहतर जिंदगी की तलाश में पहुंचे थे अकोला
जानकारी के मुताबिक दोनों कुछ दिन पहले अकोला आए थे। हालांकि उनके पास रहने के लिए कोई घर या स्थायी ठिकाना नहीं था। ऐसे में दोनों रेलवे पुल के नीचे फुटपाथ पर ही रहने को मजबूर थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई दिनों से उसी इलाके में देखे जा रहे थे।
आर्थिक परेशानियों और असुरक्षित हालात के बीच दोनों का जीवन गुजर रहा था। इसी दौरान उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने की बात भी सामने आई है।
शराब के नशे में बढ़ा विवाद
13 जून की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। पुलिस के मुताबिक उस समय रुस्तम शाह शराब के नशे में था। विवाद बढ़ने पर उसने गुस्से में कांच की बोतल तोड़ दी और खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने अपनी नस काटने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए नाबालिग लड़की आगे बढ़ी, लेकिन इसी दौरान टूटी हुई बोतल का एक टुकड़ा उसके पैर में जा लगा। चोट गंभीर होने के कारण लड़की लहूलुहान हो गई।
अस्पताल से पुलिस तक पहुंचा मामला
घटना के बाद लड़की को उपचार के लिए ले जाया गया। इसी दौरान पुलिस को मामले की जानकारी मिली। जब अधिकारियों ने लड़की की पहचान और उम्र की जांच की तो पता चला कि वह अभी 18 वर्ष की नहीं, बल्कि केवल 15 वर्ष की है।
यहीं से मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने दोनों के संबंधों और साथ रहने की जानकारी जुटाई, जिसमें शारीरिक संबंध होने की बात भी सामने आई। इसके बाद आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया।
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नाबालिग होने के कारण दर्ज हुआ मामला
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को नाबालिग माना जाता है। ऐसे मामलों में उसकी सहमति को वैध नहीं माना जाता। यही वजह है कि प्रेम संबंध या निकाह होने के बावजूद युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
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पुलिस जुटा रही सबूत
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि लड़की और युवक के परिवारों से भी संपर्क किया जा रहा है। साथ ही निकाह से जुड़े तथ्यों और दोनों के साथ रहने की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है।
अकोला का यह मामला एक बार फिर यह बताता है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानून बेहद सख्त है। प्रेम संबंधों और सामाजिक परिस्थितियों से इतर, कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों और किशोरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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