
UP News: IAS दुर्गा शक्ति नागपाल पर क्यों भड़का हाईकोर्ट? लगाई कड़ी फटकार…
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक जमीन विवाद की सुनवाई कर रहीं सिविल जज शबीना खान को फोन कर प्रभावित करने के आरोपों पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है।
रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने देवीपाटन मंडल की मंडलायुक्त IAS दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जज को फोन किए जाने के मामले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना है। इस मामले पर आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के तहत विचार करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की एकल पीठ ने ‘ज्योति विद्या मंदिर स्कूल बनाम नगर पालिका परिषद गोंडा’ के 1997 से लंबित मुकदमे की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद गोंडा में स्थित नजूल भूमि के कई टुकड़ों से जुड़ा है, जो देवीपाटन मंडल के आयुक्त के नाम दर्ज हैं। इस जमीन पर स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर मामला पिछले 29-30 सालों से सिविल कोर्ट में लंबित है।
स्थानांतरण याचिका की सुनवाई के दौरान सिविल जज शबीना खान का जिला जज गोंडा को लिखा एक पत्र सामने आया। पत्र के मुताबिक, 15 जुलाई को मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें फोन किया और लंबित मुकदमे के संदर्भ में बातचीत करने का प्रयास किया।
जब जज ने लंबित मामले पर बात करने से इनकार किया, तो कथित तौर पर उन्हें अनुचित लहजे में भला-बुरा कहा गया। सिविल जज द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद जिला जज ने मामला गोंडा की ही दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया।
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार: हाईकोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी लंबित मुकदमे के संबंध में कोई पक्षकार या वरिष्ठ अधिकारी इस तरह पीठासीन अधिकारी को सीधे फोन करके दबाव नहीं बना सकता।
अदालत ने कहा कि बातचीत के लहजे और भाषा से स्पष्ट है कि जज को प्रभावित करने की कोशिश की गई, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से अनुमति लेकर इस मामले को आपराधिक अवमानना की सुनवाई करने वाली उपयुक्त पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
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