
UP News: हाउस टैक्स बकाएदारों के लिए राहत, 100% ब्याज और सरचार्ज होगा माफ
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों गृहकर और जलकर बकाएदारों को बड़ी राहत दी है। राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत) में लंबित करों की प्रभावी वसूली और नागरिकों को आर्थिक राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर दी गई है।
इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाएदारों को मूल कर (Principal Amount) जमा करने पर भारी-भरकम ब्याज और सरचार्ज से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी।
ब्याज और सरचार्ज पर छूट
लंबे समय से हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स और सीवर टैक्स न जमा कर पाने के कारण आम जनता पर ब्याज और पेनल्टी की भारी रकम चढ़ गई थी।
ओटीएस योजना के तहत यदि करदाता निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने मूल बकाये का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज व सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना से नगरीय निकायों के राजस्व में करोड़ों रुपये का इजाफा होगा और न्यायालयीन विवादों में भी कमी आएगी।
किस्तों में टैक्स जमा करने की सुविधा
करदाताओं पर एकमुश्त वित्तीय बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने भुगतान को आसान बनाते हुए किस्तों की सुविधा दी है:आवेदन करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कुल मूल बकाये की एक-तिहाई (1/3) राशि जमा करनी होगी। बची हुई दो-तिहाई राशि को अगले दो महीनों में दो समान मासिक किस्तों के जरिए चुकाया जा सकता है।
15 दिसंबर 2026 तक मिलेगा लाभ
यह योजना 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। ओटीएस के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। निकाय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ओटीएस की समय-सीमा समाप्त होने के बाद कर जमा न करने वाले जिद्दी बकाएदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त वसूली व कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।





