UP News: पांच बार की अजान में दखल न दें पुलिस-प्रशासन- हाईकोर्ट का निर्देश

Ayesha Masjid Azan: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे शहर की आयशा मस्जिद में याचिकाकर्ताओं के पांच बार अजान पढ़ने के अधिकार में दखल न दें।

अदालत ने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि यदि ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के नियमों का पालन किया जाता है, तो मस्जिद में पांच बार अजान देने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के अधिकार में किसी भी तरह का दखल न दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने दी थी कोर्ट में दलील

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने शाहनवाज खान और पांच अन्य स्थानीय निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में यह गुहार लगाई गई थी कि उनके पास नियमों के तहत मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान देने का अधिकार है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस इसमें अड़चनें पैदा कर रहे हैं।

नियमों का पालन करने का दिया भरोसा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत को यह भरोसा दिलाया कि वे ध्वनि प्रदूषण नियमों (Noise Pollution Rules) और अदालत द्वारा पहले दिए गए दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। वे तय मानकों के अनुसार ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता अपने इस शपथ-पत्र और नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो प्रशासन कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस को नियमों के दायरे में रहकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़े-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, लखनऊ से लौट रहे तीन टेनिस खिलाड़ियों की मौत

Back to top button