सेबी का सुब्रत रॉय के लिए फरमान, 626 अरब जमा करो या जेल जाओ
सहारा समूह ने कहा कि सेबी की यह मांग पूरी तरह से गलत
नई दिल्ली। भारत के शेयर बाज़ारों की नियामक संस्था सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में सहारा इंडिया के चीफ सुब्रत रॉय को सीधे 626 अरब रुपये (8.43 बिलियन डॉलर) का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो सेबी ने उनकी पैरोल रद्द करने के लिए कोर्ट से कहा है।
ब्लूमबर्ग द्वारा देखी गई अदालती फाइलिंग के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI सेबी) ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार समूह की दो कंपनियों और समूह के प्रमुख रॉय पर बकाया (ब्याज सहित) 626 अरब रुपये है।
उन्हें आठ साल पहले 257 अरब रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था लेकिन अब ब्याज के बाद उनकी देनदारी बढ़ गई है।
2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहारा समूह की कंपनियों ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया और अवैध रूप से 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया।
कंपनियों ने उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए गए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। सेबी निवेशकों का पता नहीं लगा सका और जब सहारा कंपनियां भुगतान करने में विफल रहीं, तो अदालत ने रॉय को जेल भेज दिया।
सहारा समूह ने गुरुवार को एक ईमेल बयान में कहा कि सेबी द्वारा यह पूरी तरह से गलत मांग है। बयान के अनुसार, सेबी ने ‘शरारती रूप से’ 15% ब्याज जोड़ा है और यह दोहरे भुगतान का मामला है क्योंकि कंपनियों ने निवेशकों को पहले ही भुगतान कर दिया है।
रॉय का मामला नेटफ्लिक्स श्रृंखला बैड बॉय बिलियनेयर्स में चित्रित किया गया है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बिजनेस टायकून की कहानियों पर आधारित है जो अपना बकाया चुकाने में विफल रहे।
रॉय एक समय में एयरलाइन, फॉर्मूला वन टीम, क्रिकेट टीम, लंदन और न्यूयॉर्क में आलीशान होटल और वित्तीय कंपनियों के मालिक थे, वह दो साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं और वर्तमान में 2016 से पैरोल पर बाहर हैं।
सेबी ने अदालत में दाखिल याचिका में कहा है कि रॉय ने अब तक 150 अरब रुपये से अधिक जमा किए हैं। अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि मामले की अगली सुनवाई कब होगी।