Bus Accident: एमपी बस हादसे में संघ पदाधिकारी की भी मौत, RTO और CMO सस्पेंड, मृतकों की संख्या 13 पार
Guna Accident: मध्य प्रदेश के गुना में हुए बस हादसे में अब तक 13 मौत हो चुकी हैं। सीएम मोहन यादव ने गुना पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है और जांच के लिए समिति गठित कर दी है।
एमपी के गुना में हुए भीषण बस हादसे में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। इन 13 में कोई किसी का भाई होगा, तो कोई किसी की बहन, किसी ने अपने पति को तो किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया। किसी ने अपने मां-बाप तो किसी ने अपने बच्चे खो दिए। अब जिम्मेदार जागेंगे, आदेश जारी होंगे, बसों की चेकिंग की जाएगी। कुछ समय बाद हमेशा की तरह सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन इस हादसे के पीडित लोग जब तक जिंदा रहेंगे, अपनों की कमी उन्हें कचोटती रहेगी।
अब तक की जांच में सामने आया है कि बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रही थी। इस मामले में बस मालिक भानु सिकरवार सहित डंपर चालक और बस चालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर जांच में ले लिया गया है। भानु सिकरवार को भाजपा का पूर्व पदाधिकारी बताया जा रहा है।
गुना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सेमरी मंदिर कटी घाटी के पास एक यात्री बस व डंफर का एक्सीडेंट हुआ। जिससे बस में आग लग गई। बस के कुछ लोग मौके पर घायल अवस्था में बाहर खडे और बैठे हुये थे, जिन्हे एंबुलेंस के माध्यम से तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गुना रवाना किया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से बस में लगी हुई भीषण आग को काफी मशक्कत से बुझाया गया। डंफर से एक शव और यात्री बस में जले हुये 12 शवों को एसडीआरएफ और उपस्थित बल की मदद सें बाहर निकलवाकर शव वाहन से जिला चिकित्सालय गुना भेजा गया।
बस क्र.MP08 P 0199 और डम्पर क्रमांक MP08 HA 0443 की अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गुना के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गई। बस क्रमांक MP08 P 0199 का रजिस्ट्रेशन भानू प्रताप सिंह सिकरवार पुत्र बाबू सिंह सिकरवार निवासी गुना के नाम से रजिस्टर्ड होना पाया गया। उक्त वाहन की फिटनेस वैधता दिनांक 17/02/2022 तक और उक्त वाहन का टैक्स 31/07/2022 तक का जमा होना पाया गया। बस का परमिट भी नहीं मिला है।
पूरी जांच के बाद डंपर क्र.MP08 HA 0443 के अज्ञात चालक एवं यात्री बस क्र.MP08 P 0199 के अज्ञात चालक एवं बस मालिक भानू प्रताप सिंह सिकरवार पुत्र बाबू सिंह सिकरवार निवासी गुना के विरूद्ध अपराध धारा 279,308,,304 भादवि एवं 66/192ए,56/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अब तक के 5 बड़े अपडेट
1. गुना बस हादसे में मृतकों की संख्या का आंकड़ा 13 तक पहुंचा। अभी और बढ़ सकती है संख्या
2. मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम निरस्त कर गुना पहुंचे। मृतकों को चार लाख के, जबकि घायलों को 50 हजार के मुआवजे का ऐलान
3. 15 साल पुरानी बस बिना फिटनेस, बीमा और परमिट के सड़कों पर दौड़ रही थी। अब बस मालिक और दोनों वाहन के ड्राइवर पर भी मामला दर्ज होगा।
4. बस मालिक बीजेपी का पदाधिकारी बताया जा रहा है। उस पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे मामले में जांच समिति का गठन किया गया है।
5. डॉक्टर गुना जिला अस्पताल में मृतकों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। डॉ ध्रुव कुशवाहा, डॉ सुनील दांगी, डॉ सुनील, डॉ महेंद्र के नेतृत्व में पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है।