निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला… इन्हे नहीं ले सकती सरकार

Supreme Court: सरकार जनकल्याण के लिए निजी संपत्ति ले सकती है या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट की भूमिका आर्थिक नीति निर्धारित करना नहीं, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से कहा कि सभी निजी संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत ‘समुदाय के भौतिक संसाधनों’ का हिस्सा नहीं बन सकती हैं और राज्य के अधिकारियों की तरफ से “सार्वजनिक भलाई” के लिए इसे अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है। पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा ,जस्टिस राजेश बिंदल , जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में बहुमत से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के पिछले फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।

कोर्ट ने पलटा 1978 का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि सरकार सभी निजी संपत्तियों की अधिग्रहण नहीं कर सकती. कोर्ट ने बहुमत से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में जस्टिस कृष्णा अय्यर के पिछले फैसले को खारिज कर दिया है, जस्टिस अय्यर के पिछले फैसले में कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है. इसमें कहा गया है कि पुराना शासन एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 1978 के बाद के उन फैसलों को पलट दिया जिसमें समाजवादी थीम को अपनाया गया था और फैसला सुनाया गया था कि राज्य आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने अधीन कर सकते हैं.

‘हर निजी संपत्ति को नहीं कह सकते सार्वजनिक’
सीजेआई ने कहा कि आज के आर्थिक ढांचे में निजी क्षेत्र का महत्व है. उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है. संपत्ति की स्थिति, सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत और उसकी कमी जैसे सवालों से किसी निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति का दर्जा मिल सकता है.

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