कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, अब पटना हाई कोर्ट ने भेज दिया नोटिस

Kangana Ranaut: पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कंगना समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Kangana Ranaut: कॉपीराइट उल्लंघन मामले में पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ए. अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ ने कल्पना सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। उन पर दिनकर की प्रसिद्ध कविता ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’ के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है। 

रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की बहू ने लगाया आरोप

रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की बहू ने आरोप लगाया कि राष्ट्रकवि की प्रसिद्ध पंक्ति ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’ को फिल्म इमरजेंसी में बिना अनुमति के उपयोग किया गया है। फिल्म का निर्देशन कंगना रनौत ने किया है और गीतकार मनोज मुंतशिर हैं। आरोप है कि इस कविता की इस पंक्ति को इमरजेंसी फिल्म की प्रचार सामग्री और गीत में उपयोग किया गया है। पिछले साल 31 अगस्त को भी इस मामले में कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया था। इसी बीच फिल्म रिलीज हो गई।

बता दें कि फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज की गई. कंगना रनौत ने इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है. आरोप है कि इस कविता की इस पंक्ति को इमरजेंसी फिल्म की प्रचार सामग्री और गीत में उपयोग किया गया है. पिछले साल 31 अगस्त को भी इस मामले में कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया था. इसी बीच फिल्म रिलीज हो गई

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