
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, निगरानी के लिए टीमें तैनात
Fuel Restriction In Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मंगलवार से एक महत्वपूर्ण यातायात नियम लागू कर दिया गया है।
Fuel Restriction In Delhi: राजधानी में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई ऐसी गाड़ी ईंधन भरवाने की कोशिश करती है तो उसे जब्त किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के साथ मिलकर सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खास रणनीति बनाई है। मंगलवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से तस्वीरें आईं, जहां आम जनता के लिए पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाए गए हैं। मेहरौली-बदरपुर रोड स्थित लाल कुआं के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर सुबह से ही वाहन चालक पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे।
पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें रात 12 बजे के बाद प्रशासन की ओर से निर्देश प्राप्त हो गए थे कि तय समय सीमा से पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा, “अब हम गाड़ियों की स्थिति और रजिस्ट्रेशन साल देखकर ही ईंधन भर रहे हैं। यदि कोई जबरदस्ती करता है तो उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेने के लिए नंबर दिए गए हैं।”
इसी तरह चिराग दिल्ली स्थित पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट और ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात दिखी, जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कड़ी निगरानी रख रही है।
ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट के सब इंस्पेक्टर धर्मवीर ने कहा, “दिल्ली सरकार के इस फैसले का सख्ती से पेट्रोल पंप पर पालन करवा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही ड्यूटी लगा दी गई है। लोकल थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हमारी मदद कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “तमाम पेट्रोल पंप पर कैमरे और हूटर लगा दिए गए हैं।
अगर कोई तयशुदा पैमाने पर खरी न उतरती गाड़ी आती है तो कैमरा उसको डिटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक हूटर बजने लग जाता है।”





