दुलारचंद मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से झटका, जेल जाएंगे अनंत सिंह

Anant Singh Bail Cancelled: बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह (Anant Singh) की मुश्किलें एक बार फिर काफी बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड (Dularchand Yadav Murder Case) में पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है।

सर्वोच्च अदालत ने अनंत सिंह को आगामी 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण (Surrender) करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।

हाईकोर्ट के फैसले को SC ने नकारा

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.वी. वराले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अपराध की प्रकृति (Nature of Offence) और अनंत सिंह के पुराने आपराधिक इतिहास (Criminal Antecedents) को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उन्हें जमानत देने में कानूनी भूल की थी। इसी आधार पर शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस आदेश को निलंबित करते हुए जमानत को पूरी तरह खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

मोकामा इलाके में पिछले साल अक्टूबर 2025 में दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच हुए एक हिंसक टकराव के दौरान 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इस साल मार्च में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी।

अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद उन्हें निर्धारित समय सीमा यानी 1 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही, अदालत ने बिहार पुलिस को इस मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश भी दिया है।

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