उप्र: रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू, आयोजनों में 200 लोगों की अनुमति

COVID-19 night curfew

लखनऊ। देश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के चलते उप्र सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में कल 25 दिसंबर की रात से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। अब पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से प्रात: पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा।

इसके साथ ही अब शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता को स्थानीय जिला व पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी देनी होगी।

सीएम योगी ने  ट्विटर के जरिए कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत कल से प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 05 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

हम आपकी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। मास्क जरूर लगाएं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति हो।

उन्होंने कहा कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है। हमको इसको किसी तरह से रोकना है। अत: बचाव ही सर्वाधिक सुरक्षित माध्यम है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हमने पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां की हैं। जिनका पुनर्परीक्षण कर लिया जाए।

प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की बारीकी से परख कर ली जाए। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर फिर एक्टिव करें।

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