
UP में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू, बकाया बिलों पर 25% छूट और ब्याज माफी
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के घरेलू और छोटे व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई राहत योजना की घोषणा की है। यह योजना सोमवार, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना है।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को पहली बार शत-प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफी के साथ-साथ मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ विशेष रूप से दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट तक के छोटे व्यावसायिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि यह व्यापक राहत योजना आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। योजना के अंतर्गत बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित किया जाएगा और आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी।
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साथ ही, योजना उन उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी होगी जो अनाधिकृत बिजली उपयोग या संबंधित प्रकरणों में फंसे हुए थे। ऐसे मामलों में चल रहे मुकदमों का निस्तारण कराकर प्रभावित परिवारों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत दी जाएगी।
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इस योजना में पंजीकरण उपभोक्ता वेबसाइट (www.uppcl.org) के माध्यम से ऑनलाइन या अपने स्थानीय बिजली खंड कार्यालय जाकर किया जा सकता है। सरकार ने योजना की जानकारी व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया है, जिसमें आसान किस्तों का विकल्प उपलब्ध है।
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