
खरीफ किसानों के लिए खुशखबरी, फसल बीमा की बढ़ाई गई डेडलाइन…
PM Fasal Bima Yojana: खरीफ सीजन की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान पहले की तुलना में अधिक समय लेकर अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे और योजना का लाभ उठा सकेंगे।
संशोधित समय-सीमा के अनुसार गैर-ऋणी किसान 14 अगस्त तक और ऋणी किसान 31 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। इससे पहले बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। कृषि विभाग का मानना है कि समय बढ़ने से बड़ी संख्या में वे किसान भी योजना से जुड़ सकेंगे, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
किन फसलों को मिलेगा बीमा का लाभ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम की प्रमुख फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल और उड़द को शामिल किया गया है। इन फसलों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम
फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। मौसम की मार या अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होने पर बीमा के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे दोबारा खेती शुरू करने में सक्षम हो सकें।
कृषि विभाग ने तेज किए जागरूकता अभियान
उप निदेशक कृषि डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग, बीमा कंपनियों, बैंक अधिकारियों, तहसील एवं विकासखंड स्तर के समन्वयकों और जन सेवा केंद्र संचालकों को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते बीमा कराकर अपनी फसलों को सुरक्षित करें।
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कहां मिलेगा आवेदन और जानकारी?
किसान अपने नजदीकी बैंक, जन सेवा केंद्र (CSC) या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।
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किसानों के लिए राहतभरा कदम
विशेषज्ञों का कहना है कि खरीफ सीजन में मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। अंतिम तिथि बढ़ने से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिलेगा और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उनकी आय पर पड़ने वाला असर काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
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