
माफिया मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर को मिली जमानत, फर्जी दस्तावेज़ मामले में मिली राहत
Allahabad High Court: गैंग्सटर एक्ट से जुड़े मामले में फर्जी दस्तावेज और मां के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इस मामले में गाजीपुर की कोर्ट ने पहले उमर अंसारी को सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत मंजूर की। इससे पहले, 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उमर ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
मामला क्या है?
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज इस मामले में आरोप है कि उमर ने:
- गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए।
- अपनी फरार मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए।
पुलिस ने उमर अंसारी को 4 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। तब से वह कासगंज जिला कारागार में बंद हैं।
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संपत्ति और वकालतनामा
मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की उस संपत्ति से जुड़ा है, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढ़ी दास मोहल्ले में स्थित है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इसे कुर्क किया गया था। आरोप है कि उमर ने कुर्क संपत्ति को रिहा कराने के लिए फर्जी वकालतनामा दाखिल किया था।
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अफशां अंसारी फरार हैं और उन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद उमर को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी है।
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