
गैंगस्टर छोटा राजन को मिली बेल, उम्रकैद की सजा हुई निलंबित
Chhota Rajan: दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे गैंगस्टर छोटा राजन को बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के एक मामले में उसकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के संबंध में गैंगस्टर छोटा राजन (Chhota Rajan) को दी गई उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी। हाई कोर्ट ने छोटा राजन को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा। इस साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जय शेट्टी हत्याकांड में मिली जमानत
अदालत ने राजन की उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और उसे इस मामले में जमानत दे दी। बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा। बता दें, जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं। मुंबई की एक मकोका कोर्ट के विशेष न्यायधीश एम एम पाटिल ने राजन को दोषी ठहराया था।
आपको बता दे, छोटा राजन गिरोह की ओर से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहीं जया शेट्टी को गिरोह के दो कथित सदस्यों ने चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन हमले से दो महीने पहले शेट्टी के अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। छोटा राजन का नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है। उसका जन्म 13 जनवरी 1960 को हुआ था।





