AAP नेता संजय सिंह को अदालत का नोटिस, बेबुनियाद आरोपों पर दायर हुआ है मानहानि केस

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लखनऊ। आरोप लगाकर भाग जाने के क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा उप्र के जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह पर लगाए गए आरोप लगता है इस बार संजय सिंह पर भारी पड़ेंगे।

रश्मि मेटालिक्स कंपनी के मानहानि मामले में संजय सिंह को कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश

इस मामले में रश्मि मेटालिक्स कंपनी द्वारा फाइल किये गए मानहानि मामले में संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। संजय सिंह को लखनऊ की निचली अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने संजय सिंह को 26 सितंबर को कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है।

लखनऊ की अदालत में संजय सिंह  को 26 सितंबर को हाज़िर होने का है आदेश

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले संजय सिंह ने यूपी के जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह पर मंत्रालय में घोटाले के बेबुनियाद आरोप लगाए थे जिसमें उन्होंने रश्मि मेटेलिक्स नाम की कंपनी का भी नाम लिया था। आरोपों को खारिज करते हुए कंपनी ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था।

जिसके बाद से संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली गई। रश्मि मेटालिक्स ने संजय सिंह को लीगल नोटिस भेजते हुए 7 दिन के अंदर माफी मांगने व 5000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोंका था।

एक प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ का घोटाले की बात कही थीं।  इसके बाद जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा था कि संजय सिंह ने लिखा 1 लाख 20 हज़ार करोड़ की योजना में घोटाला, पता नही ये फिगर कहा से आया। संजय सिंह ने कहा कि कंपनी जम्मू कश्मीर,  हिमाचल प्रदेश सहित कई जगह ब्लैकलिस्टेड है जबकि जहां का भी उदाहरण दिया कहीं भी ब्लैकलिस्ट का आदेश नहीं है।

संजय सिंह ने 2013 का एक कागज दिखाकर पश्चिम बंगाल में भी ब्लैकलिस्ट होने का दावा किया था जबकि पश्चिम बंगाल में ही बाद में एक और आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि पहला कागज भूलवश जारी हुआ था। संजय सिंह ने सेना में भी कंपनी को प्रतिबंधित करने की बात कही थी।

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