
UP परिवहन आयुक्त ने प्रयागराज के यात्री-मालकर अधिकारी को किया निलंबित
UP Transport Commissioner Prayagraj Lucknow:
UP Transport Commissioner Prayagraj Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रयागराज के यात्री/मालकर अधिकारी रणवीर सिंह चौहान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में रणवीर सिंह चौहान, कार्यालय परिवहन आयुक्त, मुख्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
परिवहन आयुक्त ने जानकारी दी कि उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कानपुर ने अवगत कराया कि प्रयागराज के प्रवर्तन दल वाहन में एक प्राइवेट व्यक्ति नोट गिनता हुआ दिखायी दे रहा है। प्रवर्तन वाहन में प्राइवेट व्यक्ति कैश गिन रहा है, वहाँ पर यात्री/मालकर अधिकारी तथा प्रवर्तन स्टाफ मौजूद नहीं दिख रहें है, जो कि आपत्तिजनक है। इस कृत्य के लिये रणवीर सिंह चौहान को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है। उक्त प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि पीटीओ द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि श्री चौहान का अपने स्टॉफ पर कोई नियंत्रण नहीं है। श्री चौहान के उक्त कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है। निलम्बन अवधि में रणवीर सिंह चौहान को जीवन निर्वाह भत्ता, अर्दध औसत वेतन/अर्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर देय होगा एवं उक्त धनराशि पर देय मंहगाई भत्ता भी देय होगा। रणवीर सिंह चौहान के विरुद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के सम्पादनार्थ वी के सिंह, उप परिवहन आयुक्त (नगर परिवहन), उत्तर प्रदेश को जाँच अधिकारी नामित किया जाता है, जो जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर जाँच आख्या एक माह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।





