UP में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ARTO में होगा रजिस्ट्रेशन

UP News: उत्तर प्रदेश में आए दिन होने वाले भीषण सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने कृषि व व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सभी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और अनिवार्य पंजीकरण के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया है।

रात के अंधेरे में सड़कों पर बिना नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर के दौड़ने वाली ट्रॉलियों के कारण होने वाली जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से इस विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है।

ARTO में होगा रजिस्ट्रेशन

परिवहन अधिकारियों के अनुसार हाईवे और प्रमुख राज्य मार्गों पर अधिकांश दुर्घटनाएं रात के समय सड़कों पर खड़ी या धीमी गति से चलने वाली अनियंत्रित ट्रॉलियों के कारण होती हैं। ट्रॉलियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर न होने और पीछे रिफ्लेक्टर लाइट या टेप न लगे होने से पीछे से आ रहे तेज़ रफ्तार वाहन समय रहते उन्हें देख नहीं पाते और भीषण टक्कर हो जाती है।

नए नियमों के तहत अब केवल ट्रैक्टर का ही नहीं, बल्कि उसके पीछे जुड़ी ट्रॉली का भी पृथक व्यावसायिक या कृषि पंजीकरण कराना होगा और उस पर स्पष्ट रूप से एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया है।

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नियमों के उल्लंघन पर सीज होंगी ट्रॉलियां

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीमें पूरे उत्तर प्रदेश में संघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना एचएसआरपी और बिना रजिस्ट्रेशन के पाई जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का चालान काटेंगी। इसके साथ ही कृषि उपयोग के नाम पर पंजीकृत ट्रॉलियों का अवैध रूप से व्यावसायिक ढुलान (जैसे बालू, ईंट और मिट्टी) में इस्तेमाल करने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों की ट्रॉली को तुरंत सीज कर दिया जाएगा, जिससे सड़कों पर आम यात्रियों का सफर सुरक्षित बनाया जा सके।

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