यूपी परिवहन मंत्रालय का बड़ा कदम… कोहरे में बस संचालन पर कड़े नियम लागू

UP Roadways: उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राज्य में बढ़ते घने कोहरे और कम दृश्यता को देखते हुए रोडवेज बसों के संचालन के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है और किसी भी स्थिति में जोखिम उठाकर बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।

कोहरे में बसें सुरक्षित स्थान पर रोकें
निर्देश के अनुसार, यदि दृश्यता 50 मीटर से कम हो तो बसों को नजदीकी बस स्टेशन, पेट्रोल पंप, पुलिस थाने या टोल प्लाजा जैसे सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया जाएगा। कोहरा साफ होने के बाद ही बस यात्रा पुनः शुरू होगी। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि नियम की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रात में ग्रुप संचालन और न्यूनतम यात्रियों की संख्या
रात्रि में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब बसें अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में चलेंगी। लखनऊ जैसे क्षेत्रों में यह नियम लागू होगा कि कम से कम 25 यात्री मौजूद होने पर ही बसें प्रस्थान करेंगी। इससे अकेले बस चलाने के कारण होने वाले दुर्घटना जोखिम को कम किया जा सकेगा।

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हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर विशेष सावधानियां
ड्राइवरों को निर्देश दिए गए हैं कि घने कोहरे में शॉर्टकट या गलत दिशा में बस न चलाएं। अनिवार्य स्थिति में बस को मुख्य सड़क पर खड़ा न करें और पार्किंग लाइट तथा इंडिकेटर हमेशा जलते रहें। कोहरे के दौरान बस की गति सीमा तय की गई है।

बस स्टेशनों पर निगरानी और तकनीकी जांच
क्षेत्रीय प्रबंधक और सहायक प्रबंधक रात 8 बजे से आधी रात तक बस स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे और कोहरे की स्थिति पर नजर रखेंगे। बसों को डिपो से बाहर भेजने से पहले हेडलाइट, टेल लाइट और फॉग लाइट की जांच अनिवार्य होगी।

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यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सभी सुरक्षा मानकों के अनुपालन के बाद ही बसों का संचालन किया जाएगा। नए नियमों के लागू होने से घने कोहरे में दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और रोडवेज बस सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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