SC के फैसले से अभिषेक बनर्जी को राहत, अब विदेश जाकर करा सकेंगे आंखों का इलाज

West Bengal: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी विदेश जाकर इलाज कराने की याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया और अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की।

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डिप्लोमैटिक पासपोर्ट से ही कर सकेंगे यात्रा
सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा को लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं। आदेश के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी यात्रा के दौरान केवल डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उन्हें अपनी यात्रा का पूरा विवरण जांच एजेंसी को उपलब्ध कराना होगा।

उन्हें विदेश में अपने ठहरने की जगह की जानकारी भी जांच एजेंसी को देनी होगी। यानी इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलने के बावजूद उन्हें जांच से संबंधित निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

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हाई कोर्ट ने पहले नहीं दी थी अनुमति
अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

अब शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उन्हें तीन सप्ताह तक विदेश जाकर अपना इलाज कराने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने एक ओर उनके स्वास्थ्य संबंधी इलाज को देखते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दी, वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी को यात्रा और ठहरने से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की शर्त भी रखी है।

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