
CJP को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं:Nupur Prasad
दिल्ली में सुरक्षा सख्त, 57 मेट्रो स्टेशन के गेट रहेंगे बंद
India’s Chief Election Commissioner CEC Gyanesh Kumar: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेट्रो, रेलवे, शराब की दुकानों और यातायात व्यवस्था से जुड़े कई एहतियाती कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस की जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद के मुताबिक, CJP के को-कन्वीनर सौरभ दास की ओर से सात क्टूबर को 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया गया था। निर्धारित नियमों के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी।
नई दिल्ली क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू
जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने बताया कि इससे पहले CJP को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पुलिस के अनुसार, उस दौरान पार्टी ने कानूनी निर्देशों और अपने आश्वासनों का पालन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति, जन सुरक्षा और यातायात को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से लागू किए जाने हैं और 10 अक्टूबर को स्थिति सामान्य होने तक जारी रह सकते हैं। कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों की आवृत्ति भी कम की जा सकती है।हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि दिल्ली मेट्रो की सभी ट्रेनें बंद रहेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले संबंधित स्टेशनों की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है। नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।





