
विनेश फोगाट को दिल्ली HC से झटका, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ट्रायल में नहीं उतर पाएंगी…
Vinesh Phogat Delhi HC: भारतीय स्टार पहलवान और ओलिंपियन विनेश फोगाट की अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग में वापसी की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2026 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए 14 सितंबर को आयोजित होने वाले चयन ट्रायल (Selection Trials) में हिस्सा लेने के लिए विनेश फोगाट को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने देर रात आदेश जारी करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के सर्कुलर में तय पात्रता मानदंडों को सभी खिलाड़ियों के लिए समान बताया।
WFI के सर्कुलर को विनेश ने दी थी चुनौती
विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) द्वारा 7 सितंबर 2026 को जारी उस सर्कुलर पर रोक लगाने और ट्रायल में उतरने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी। WFI के नियमों के मुताबिक, केवल निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता, राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के पहलवान और अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुने गए खिलाड़ी ही 14 सितंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले ट्रायल्स में भाग ले सकते हैं।
जुलाई 2025 में मां बनने के बाद प्रतिस्पर्धी कुश्ती में लौटीं विनेश का तर्क था कि मातृत्व (Maternity) और ब्रेक के कारण वह क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाई थीं।
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‘नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे’
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 7 सितंबर के सर्कुलर में तय किए गए मानदंड सभी एथलीटों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि केवल याचिकाकर्ता को इस चरण पर अंतरिम छूट दी जाती है, तो यह उन अन्य एथलीटों के साथ असमानता होगी जो समान परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं लेकिन अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा पाए हैं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अभी सर्कुलर की अंतिम वैधता या मातृत्व नीति पर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल 14 सितंबर के ट्रायल के लिए छूट देना संभव नहीं है।
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वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने का रास्ता फिलहाल बंद
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद विनेश फोगाट का कजाकिस्तान के अस्ताना में 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक होने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का सपना फिलहाल टूट गया है।
हालांकि, खेल जगत में मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के बाद लौटने वाली महिला एथलीटों के लिए एक स्पष्ट और निष्पक्ष नीति बनाने को लेकर विनेश द्वारा दायर की गई मुख्य याचिका पर हाईकोर्ट में कानूनी सुनवाई जारी रहेगी।
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