गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध में कुछ ढील, अब यह है नया आदेश

wheat export banned

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश में कुछ ढील देने का मन बनाया है। सरकार के ओर से यह घोषणा की गई है कि 13 मई से पहले जो भी गेहूं की खेप कस्टम विभाग को सौंप दी गई थी। या फिर उसका विवरण उनके सिस्टम में दर्ज कर लिया गया है। ऐसी गेहूं की खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

मिस्र को होगी गेहूं की आपूर्ति

गेहूं निर्यात के प्रतिबंध में ढील देते हुए सरकार ने मिस्र को दी जाने वाली गेहूं शिपमेंट को भी अनुमति दे दी है। गेहूं की यह खेप कांडला पोर्ट पर लोड हो रही थी, जिसे प्रतिबंध के बाद रोक दिया गया था। मिस्र सरकार की सरकार ने भी भारतीय सरकार से कांडला पोर्ट पर लोड हो रही गेंहू की खेप को अनुमति देने का आग्रह किया था।

खाद्य सुरक्षा को लेकर लिया था फैसला

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही सरकार ने वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ पड़ोसी देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए यह फैसला लिया था।

पूर्व में की गई प्रतिबद्धताओं को मंजूरी

सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहां निजी व्यापार द्वारा क्रेडिट पत्र के जरिए पूर्व में प्रतिबद्धताएं की गई हैं। साथ ही ऐसी स्थिति जहां सरकार ने स्वंय अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की अनुमति दी है ।

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