
आम जन के लिए भी क्यों ख़ास है BH Series नंबर… कैसे होगा ये आप के लिए मददगार
BH सीरीज नंबर प्लेट Indian Vehicle Registration System में एक नई पहल है। यह उन वाहनों के लिए है, जो भारत के अलग-अलग राज्यों में बिना किसी अलग से टैक्स या परमिट के चल सकें। BH का मतलब है भारत। यह नंबर प्लेट उन वाहनों को दी जाती है जो पूरे भारत में चल सकते हैं। पहले, अगर आप किसी दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी लेकर जाते थे, तो आपको उस राज्य में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता था। लेकिन BH सीरीज नंबर प्लेट के साथ, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वाहनों के लिए नए भारत सीरीज नंबर प्लेट्स (BH Number Plate) के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। BH सीरीज की इन नंबर प्लेट्स को बीते 28 अगस्त 2021 को मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। अब इस नए नंबर प्लेट्स के सामने आने के बाद लोगों के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो इस नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल अपने वाहनों में कैसे कर सकते हैं, या फिर इसके लिए उन्हें किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा। तो आज हम आपको अपने इस लेख में BH Series नंबर प्लेट से जुड़े हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं।
Bharat Series नंबर प्लेट कैसे होगा मददगार:
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 एक वाहन के मालिक को अपने वाहन को दूसरे राज्य में कम से कम 12 महीने तक की अवधि के लिए रखने या चलाने की अनुमति देता है। लेकिन 12 महीने के बाद, मालिक को वाहन के पंजीकरण को नए राज्य में स्थानांतरित करना होना अनिवार्य होता है जहां इसे चलाया जा रहा है या रखा जा रहा है। यही वो मौका है जहां बीएच सीरीज नंबर प्लेट्स वाहन मालिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करती है। क्योंकि BH सीरीज नंबर प्लेट्स वाले वाहनों के पंजीकरण को मूल राज्य से नए राज्य में स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
BH सीरीज नंबर प्लेट्स के लिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया:
अगर आपको इस तरीके की नंबर लेने की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको कुछ नियम व शर्तें माननी पड़ेगी
- पहला नियम की आप किसी प्राइवेट फॉर्म या गवर्नमेंट जॉब में हो
- दूसरा नियम की प्राइवेट फॉर्म या गवर्नमेंट जॉब आपकी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए
- तीसरा नियम आपकी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब कम से कम चार राज्यों में होनी चाहिए
- नई गाड़ी लेते समय आपको अपना आधार कार्ड अपना आईडी कार्ड साथ में विभाग द्वारा दिया गया फार्म 60 देना होगा साथ में इस बात का ध्यान भी रखना होगा की आधार कार्ड पर जिस जिले का एड्रेस होगा इस जिले से आपको गाड़ी भी लेनी होगी
क्या है BH नंबर के फायदे
यह नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य है। यानी, बीएच सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय वाहन को दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। इससे समय और पैसों की बचत होती है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट से कागजी कार्रवाई कम होती है। अगर किसी वाहन को चोरी हो जाए या दुर्घटना हो जाए, तो बीएच सीरीज नंबर प्लेट से अधिकारियों को वाहन मालिक की पहचान करने में आसानी होती है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को एक बार में 24 महीने का रोड टैक्स देना होता है। अगर आप दो साल के बाद टैक्स देना भूल जाते हैं, तो आपको हर दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
बीएच सीरीज रजिस्टर्ड वाहनों के लिए बीमा प्रीमियम, उनके संबंधित राज्य-रजिस्टर्ड समकक्षों की तुलना में ज़्यादा महंगा नहीं होता। कुछ राज्यों में इस पर रोड टैक्स में छूट दी जाती है।
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