‘हादसा नहीं, हमला!’ सिया केस में आरोपी कल्याण बैंसला पर हत्या के प्रयास का मुकदमा

Gurugram Hit and Run Case: गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन केस में पुलिस की सख्ती, CCTV फुटेज के आधार पर BNS की धारा 109 जोड़ी गई; आरोपी राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार

Gurugram: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, CCTV फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास की धारा 109 भी जोड़ दी है।

CCTV फुटेज से सामने आया अहम सुराग
सेक्टर-56 थाना पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज के साथ अन्य डिजिटल साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया।

पुलिस के अनुसार, फुटेज की जांच के बाद घटना सामान्य सड़क दुर्घटना के बजाय जानबूझकर टक्कर मारने की घटना प्रतीत हुई। इसके आधार पर एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास को शामिल किया गया।

आरोपी कल्याण बैंसला दौसा से गिरफ्तार
गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ा।

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों की मदद से आरोपी की तलाश की और उसे राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया।

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क्या है गुरुग्राम हिट एंड रन केस?
जानकारी के मुताबिक, सिया अपने बाइक राइडिंग ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर स्पोर्ट्स बाइक से जा रही थीं। आरोप है कि कार चालक कल्याण बैंसला ने उनका पीछा किया और खतरनाक तरीके से ओवरटेक करते हुए उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिया सड़क पर गिर गईं और उनकी बाइक काफी दूर तक घिसटती चली गई। हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया।

सिया का बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस
मामले की जांच के तहत सेक्टर-56 थाना प्रभारी मनोज कुमार सिया का बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली के कालकाजी स्थित उनके घर पहुंचे। पुलिस घटना से जुड़े CCTV फुटेज, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

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आरोपी के वकील ने किया अलग दावा
इस मामले में आरोपी कल्याण बैंसला के वकील नवीन बैंसला ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए दावा किया है कि हादसे के बाद कल्याण लिंचिंग के डर से मौके से चला गया था। वकील ने यह भी दावा किया कि बाइक सवार तेज रफ्तार में थे और हादसे के लिए उनका व्यवहार जिम्मेदार था।

हालांकि, पुलिस की जांच में CCTV फुटेज के आधार पर घटना को जानबूझकर किया गया हमला मानने की बात सामने आई है। आरोपी पर लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में होने वाली सुनवाई और जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।

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