Patanjali Case: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को राहत नहीं, SC की कड़ी फटकार

एलोपैथी के खिलाफ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैनेजिंंग डायरेक्टर बालकृष्ण को माफ करने से इनकार कर दिया और उन्हें एक बार फिर 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया।

इमेज क्रेडिट-सोशल मीडिया

Patanjali Misleading Advertisements Case: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बाबा रामदेव को माफ करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अपनी गलती सुधारने के लिए कदम उठाएं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, मगर कोर्ट ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उत्तरदाताओं 5-6 के अनुरोध पर प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। 23 अप्रैल को मामला सूचीबद्ध किया जाए और सबसे पहले सुना जाएगा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

सुप्रीम कोर्ट में जब मंगलवार को सुनवाई के दौरान रामदेव ने दोबारा कहा कि हम माफी मांग रहे हैं और भविष्य में सौ फीसदी इसका ख्याल रखेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा, ‘अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नहीं.. एक नहीं तीन बार आपने उल्लंघन किया है। आप इस तरह की बात मत करिए. आपके रविये से यह नहीं लगता। हम आदेश जारी करेंगे। हम 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे और फिर से दोनों को पेश होना होगा। ’

बाबा रामदेव ने बिना शर्त मांगी थी माफी

रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी हमसे भूल हुई, उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। जस्टिस कोहली ने कहा कि जो आप प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में क्या सोचा है। हमारे देश में तमाम पद्धतियां हैं। लेकिन दूसरी दवाईयां खराब हैं, ये क्यों? इसपर रामदेव ने कहा कि हम अदालत से क्षमा मांगते हैं। हमने पांच हजार रिसर्च किए और आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड तौर पर प्रस्तुत किया है।

आपको बता दें, कि इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के उन हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने ‘भ्रामक’ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी

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