उप्र: पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष कराए जाने को लेकर याचिका दायर

zila panchayat adhyaksh election program released in Uttar Pradesh  nomination on June 26 and voting on July 3
जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव

लखनऊ। उप्र में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष कराए जाने को लेकर उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। याचिका में प्रदेश के चुनाव आयुक्त, डीजीपी, मुख्य सचिव (गृह) व निदेशक पंचायती राज को पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता अचिन्त्य तिवारी के वकील रमाशंकर तिवारी ने कहा कि शासन-प्रशासन के बल पर पहले तो कई जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ या तो नामांकन नहीं करने दिया गया या तो डरा-धमकाकर पर्चा वापस करवा दिया गया और इस तरह प्रदेश के लगभग 21 जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने की स्थिति बन चुकी है।

रमाशंकर तिवारी ने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के शेष जनपदों में भी वोटर पंचायत सदस्यों व उनके परिजनों को डराया धमकाया जा रहा है जिससे चुनाव के स्वतंत्र व निष्पक्ष होने की संभावना क्षीण होती जा रही है, इसी को लेकर याचिका दायर की गई है।

उन्होंने कहा कि हमने माननीय न्यायालय से अपेक्षा की है कि 3 जून को होने वाले इस चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष कराए जाने के लिए संबंधित लोगों को निर्देश जारी करे।  

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