उप्र: योगी सरकार ने आज से लागू किए नए कोरोना नियम, यहां जाने सब कुछ

लखनऊ। उप्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार ने आज से नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके मुताबिक शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा।

एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा, एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी।

सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है। बहुमंजिले अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे। एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा।

एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्‍लॉक सील होगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा।

गौरतलब है कोरोना महामारी के आने के बाद से पहली बार सोमवार को देश में एक दिन में मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है।

देश में बीते 24 घंटे में 1,03,558 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 478 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है।

7.91 करोड़ लोगों को लगा कोविड टीका

देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। देश में टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत 45 साल से ऊपर वालों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में अब तक 7,91,05,163 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।

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